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मुंबई। इंडसइंड बैंक ने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम (सीजीएएस) की शुरुआत की। इस योजना के तहत ग्राहक अपने दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ को पुनर्निवेश तक सुरक्षित रूप से जमा कर सकते हैं और आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार कर छूट का लाभ उठा सकते हैं। यह योजना अप्रयुक्त पूंजीगत लाभ को सुरक्षित और नियामकीय रूप से रखने की सुविधा प्रदान करती है, जिससे ग्राहक निर्धारित वैधानिक समय-सीमा के भीतर सोच-समझकर पुनर्निवेश का निर्णय ले सकते हैं। इस लॉन्च से पहले केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इंडसइंड बैंक को कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, 1988 के तहत जमा स्वीकार करने की अनुमति प्रदान की थी। इस योजना के अंतर्गत बैंक उन अप्रयुक्त राशि को जमा के रूप में स्वीकार करेगा, जो पात्र पूंजीगत संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त होती है। इनमें आवासीय संपत्तियां, फ्लैट, फार्महाउस, कृषि भूमि, शहरी भूमि और विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) की भूमि शामिल हैं।