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जयपुर/शाहपुरा। राजस्थान रेरा प्राधिकरण ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए एक प्रवर्तक (डिवेलपर) के खिलाफ वसूली की कार्यवाही शुरू करने के निर्देश दिए हैं।
इस दौरान युवराज दिगराज सिंह ने बताया कि जब पीड़ित परिवार न्याय की उम्मीद खो चुका था तब युवराज सिंह शाहपुरा ने ही अपनी टीम के साथ इनके हक के लिए आवाज उठाई।
इस दौरान प्राधिकरण ने बताया कि दिनांक 26 अक्टूबर 2023 को जारी आदेश में प्रवर्तक को शिकायतकर्ता की जमा राशि को एसबीआई की 8.6% उच्चतम एमसीएलआर दर पर ब्याज सहित और प्रत्येक जमा की तिथि से 2% अतिरिक्त ब्याज दर पर 45 दिनों के भीतर लौटाने का निर्देश दिया गया था।
हालांकि, डेढ़ वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी प्रवर्तक ने आदेश का पालन नहीं किया। इसके लिए जानकारी अनुसार दिगराज सिंह शाहपुरा ने अपनी एडवोकेट की टीम को रेरा कोर्ट में लगाकर किसान अमरचंद के परिवार के हक में फैसला करवाया।
इस फैसले से करीब 500 किसान परिवार को फायदा मिलेगा।ओर उनकी जमा राशि फिर उन्हें मिलेगी।
05 अगस्त 2025 को हुई सुनवाई के दौरान प्रवर्तक उपस्थित नहीं हुआ, जिसके बाद प्राधिकरण ने यह माना कि प्रवर्तक जानबूझकर आदेश का अनुपालन करने से बच रहा है।
इस पर प्राधिकरण ने रियल एस्टेट (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 40(1) के तहत मामला जिला कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत कर वसूली प्रमाणपत्र जारी करने और वसूली कार्यवाही शुरू करने के निर्देश दिए हैं।