शाहपुरा और मनोहरपुर निकायों में साधारण सभा की बैठके नहीं हो रही

निकायों में बैठकों की कमी, नियमों का उल्लंघन, नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है
नियम 1 कैलेंडर वर्ष में न्यूनतम 6 बैठक आयोजित करना अनिवार्य
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मनोहरपुर/शाहपुरा। शाहपुरा और मनोहरपुर नगरपरिषद में वर्ष 2024 में केवल एक साधारण सभा की बैठक आयोजित की गई। जो कि नियमों के विरुद्ध है।जानकारी अनुसार नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार, प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में कम से कम 6 साधारण सभा की बैठकें आयोजित करना अनिवार्य है।इस मामले में विधायक मनीष यादव ने विधानसभा में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लगाया है, जिसमें सरकार से निकायों में नियमित रूप से साधारण सभा की बैठकें आयोजित करवाने का आग्रह किया गया है। इसके बाद शाहपुरा नगरपरिषद ने सोमवार को एक साधारण सभा की बैठक आयोजित की।
यह रहे नियम
गोरतलब है कि नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 51 की उपधारा (1) के अनुसार पालिका / परिषद / निगम में 60 दिवसो के भीतर-भीतर 1 बार तथा 1 कैलेंडर वर्ष में न्यूनतम 6 साधारण सभा की बैठक आयोजित करवाना अनिवार्य है। साथ ही अधिनियम की धारा 51 की उपधारा (3) के अनुसार यदि अध्यक्ष उपधारा (2) के अन्तर्गत बैठक नहीं बुलाता है, तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी उस तारीख को जिससे उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट समय समाप्त होता है, तो 10 दिवस के भीतर ऐसी बैठक बुलाएगा। परंतु निकायों में प्रायः साधारण सभा की बैठक समय पर आयोजित नहीं करवाई जाती है, जिससे आमजन के व निकाय में विकास कार्य प्रभावित होते है।
गोरतलब है कि निकाय शाहपुरा व मनोहरपुर में भी कैलेंडर वर्ष 2024 में मात्र 1 साधारण सभा की बैठक का आयोजन किया गया है। जिसको लेकर शाहपूरा से कांग्रेस विधायक मनीष यादव ने सरकार से निकायों में नियमित रूप से साधारण सभा की बैठकें आयोजित करवाने हेतु आगामी सत्र के लिये ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लगाया है।
क्या कहते है उपसभापति
राजेन्द्र सारण का कहना है कि समय से कोरम की मीटिंग नहीं होने के कारण आमजन के विकास के कार्य नहीं हो पा रहे है।

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