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चेन्नई। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (NCLAT) की चेन्नई पीठ द्वारा जुलाई ३० को दिए गए आदेश के तहत बीजीआर एनर्जी सिस्टम्स लिमिटेड के विरुद्ध इन्सॉल्वेंसी प्रक्रिया पर रोक जारी रहेगी । इससे कंपनी को अपने प्रमुख कर्जदाता के साथ रेज़ॉल्यूशन के लिए और समय मिल गया है। न्यायमूर्ति एन. शेषसायी और जतिन्द्रनाथ स्वैन की पीठ ने 30 अप्रैल को पहली बार दी गई अंतरिम राहत को जारी रखा, जिसके तहत कंपनी के विरुद्ध कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेंसी प्रक्रिया पर रोक बरकरार है। प्रमोटर अर्जुन गोविंद रघुपति के वकील ने अपील अधिकरण को बताया कि NCLT के आदेश पर रोक जारी समझौता वार्ता के संदर्भ में दी गई थी। वकील ने कहा कि वित्तीय ऋणदाता NARCL ने इस प्रस्ताव को सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है, और दोनों पक्षों के बीच ड्राफ्ट सैंक्शन लेटर का आदान-प्रदान हो चुका है। NARCL के वकील ने NCLAT को बताया कि बीजीआर एनर्जी ने एक प्रस्ताव रखा है और कुछ भुगतान भी किए हैं। अपने आदेश में NCLAT ने दोनों पक्षों के संयुक्त वक्तव्य को दर्ज किया कि आपसी समझौते की दिशा में प्रयास जारी हैं, तथा प्रस्तावों का आदान-प्रदान और उन पर विचार किया जा रहा है। प्रमोटर की ओर से वकील ने समझौता प्रक्रिया पूरी करने के लिए चार सप्ताह का समय मांगा।