शैलेश माथुर की रिपोर्ट
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सांभरझील। शासन तंत्र के सभी स्तरों पर पारदर्शिता लाने, जबावदेही/जनसहभागिता सुनिश्चित किये जाने तथा लोकसेवकों की सरल व त्वरित उपलब्धता हेतु राज्य सरकार के आदेश की पालना सुनिश्चित किए जाने हेतु मुख्य सचिव सुधांश पंत की ओर से आदेश जारी किया गया है। इसके तहत अब समस्त अधिकारी आमजन से मिलने के लिए प्रति कार्य दिवस में न्यूनतम 1 घण्टे का समय निर्धारित करेंगे तथा इस बाबत् एक सूचना पट्ट अपने कार्यस्थल के बाहर नेमप्लेट के नीचे लगवाना आवश्यक होगा। यदि किसी आपातकालीन/अति आवश्यक स्थिति में अधिकारी के लिए निर्धारित समय में मिलने हेतु उपस्थित रहना सम्भव नहीं हो तो उस दिन आमजन के लिए वे अपने द्वितीय अधिकारी को नामित करना होगा। साथ ही स्पष्ट सूचना अपने कार्यालय के बाहर प्रदर्शित करना भी होगा ताकि आमजन को कोई असुविधा न हो। मुख्य सचिव ने जारी आदेश में बताया कि किसी आम नागरिक को उपखण्ड स्तर के कार्य के लिए जिला व राज्य स्तर एवं जिला स्तर के कार्य के लिए राज्य स्तर पर न आना पड़े। यह सुनिश्चित लाइसेंस नवीनीकरण प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र जैसे कार्यों के समयबद्ध निष्पादन की नियमित समीक्षा होनी तथा निर्धारित समयावधि से ज्यादा कोई भी प्रकरण अकारण लंबित नहीं रखने की भी निर्देश दिए हैं।