
सांभर कोर्ट के आदेश पर चार जनों के खिलाफ फर्जीवाड़े का मामला दर्ज
शैलेश माथुर की रिपोर्ट
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सांभरझील। न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट सांभर के आदेश पर फर्जी सोसाइटी बनाकर एक करोड़ 40 लाख से अधिक रुपए हड़पने के मामले में फुलेरा थाने में मामला दर्ज हुआ है। अन्तर्गत धारा 210 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 अनुराग दाधीच पुत्र महावीर प्रसाद दाधीच आयु 37 साल निवासी नवाल मोहल्ला रामसर, नसीराबाद जिला अजमेर की ओर से दायर किया गया है। पीड़ित की ओर से चार लोगों के खिलाफ जुर्म दफा 316(2),318 (4),338,336(3),340 (2), 61 (2) भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत दर्ज कराया गया है। परिवाद में बताया गया कि श्रमजीवी क्रेडिट एण्ड सेविंग को-ऑपरेटिव सोसायटी लि. अजमेर का अध्यक्ष है। परिवादी की उक्त सोसायटी की कोई ब्रांच फुलेरा में कभी खोली नहीं गयी तथा ना ही परिवादी की उक्त ब्रांच का कोई कार्य क्षेत्र फुलेरा में रहा है और ना ही किसी व्यक्ति को परिवादी की सोसायटी द्वारा फुलेरा में ब्रांच संचालित करने के अधिकृत किया था। इसके मिलीभगत करते हुये उसकी एक दुकान जो कि वार्ड सं. 2, भारत संचार निगम लिमिटेड के कार्यालय के सामने सांभर फुलेरा रोड फुलेरा, जिला जयपुर में किरायेनामे पर परिवादी के नाम से स्टाम्प लेकर उस पर किरायानामा लिखवाकर परिवादी के नाम के फर्जी हस्ताक्षर करके किरायानामा बनाया। जिस पर अभियुक्तों ने आपसी साज करके अन्य अभियुक्त की मदद से गवाह भी बना लिए। उक्त दुकान में परिवादी की सोसायटी की फर्जी ब्रांच खोलकर तथा सोसायटी के फर्जी बिल व बाउचर छपवाकर फुलेरा में श्रमजीवी क्रेडिट एण्ड सेविंग को-ऑपरेटिव सोसायटी लि. के नाम ब्रांच संचालित करते हुये बहुत स लोगो परिवादी की सोसायटी के नाम से रूपये जमा कर लिये और इसी प्रकार अभियुक्तों ने लोगो से करीबन 1,41,87,308 रूपये जमा करके उनको हडप कर गया तथा कई एफडीआर परिवादी की ब्रांच के नाम से फर्जी तरीके से बना ली। इस प्रकार परिवादी की सोसायटी के नाम से फुलेरा में फर्जी ब्रांच खोलकर परिवादी की सोसायटी को आर्थिक नुकसान पहुंचाया और लोगो से परिवादी की ब्रांच के नाम से लाखो रूपये हडप लिये।