मानसिक उत्पीड़न एक अभिशाप है

जाफर लोहानी
www.daylifenews.in
मनोहरपुर (जयपुर)। अमरपुरा शाहपुरा स्थित राजश्री कॉलेज ऑफ़ नर्सिंग शाहपुरा में महिला यौन उत्पीड़न निमेष निवारणार्थ, एवं वाणिज्यिक महिला उत्पीडन शोषण अधिनियम 2015 के निवारणर्थ शिविर का आयोजन:-
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर, जिला जयपुर एवं तालुका विधिक सेवा समिति शाहपुरा अध्यक्ष अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश प्रथम श्रीमती ललिता शर्मा अपर सैशन न्यायाधीश द्वितीय कृष्णकांत एसीजेएम श्रीमती प्रतिभा मोटियार एवं एमजेएम आदित्य शर्मा के मार्गनिर्देशन में न्याय मित्र दिनेश कुमार शर्मा के द्वारा अमरपुरा स्थित नर्सिंग कॉलेज में नालसा के जागरूकता एक्शन प्लान के अनुसार महिला यौन उत्पीड़न एवं वाणिज्यिक महिला शोषण अधिनियम 2015 के निवारणार्थ शिविर का आयोजन किया गया ।
इस शिविर की अध्यक्षता संस्था प्रधान रविंद्र कुमार व्यास के द्धारा की गई। “न्याय मित्र” दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि मानसिक उत्पीड़न एक अभिशाप है ।किसी भी व्यक्ति या सहपाठी के द्वारा यौन उत्पीड़न के दबाव को सहन न करने के कारण छात्राएं एवं महिलाएं आत्महत्या की शिकार हो जाती है ।आए दिन अखबारों में किसी होटल में रेप की घटना पर पुलिस का छापा पड़ता है वाणिज्यिक उत्पीड़न शोषण से शोषित पीड़ित महिलाओं को इस अभिशाप से बचाने के लिए सभी नागरिकों,एवं परिवार के सदस्यों को अपने घर के छात्र छात्राओं क अपने विश्वास में लेकर उन्हें मैत्री पूर्ण वातावरण में किसी भी परिस्स्थिथितियों से मुकाबला करने की ट्रेनिंग दी जानी आवश्यक है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा सहायता हेल्पलाइन नम्बर15100 पर काॅल करके रजिस्ट्रेशन करायें एवं पुलिस हेल्पलाइन गरीमा नम्बर 109 0 पर तत्काल फोन कर स्थिति से निपटा जा सकता है ।किसी भी तरह की मानसिक उत्पीड़न की जानकारी सबसे पहले अपने परिवार में माता पिता को कहे, जिस संस्थान या कॉलेज या विद्यालय में महिला यौन उत्पीडन निमेष समित्ति बनाई हुई है ,उसकी महिला अध्यक्ष को इस बारे में बताएं या संबंधित पुलिस थाना में अपने सुरक्षा के लिए फोन द्वारा सुचित करें। समस्या का निवारण अवश्य ही होगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *