हत्या का प्रयास, पिता पुत्र सहित सभी दोष मुक्त

शैलेश माथुर की रिपोर्ट
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सांभरझील। सांभर एडीजे (क्रम संख्या 2) नीरज भामू ने आईपीसी की धारा 307 (हत्या का प्रयास) व अन्य धाराओं में आरोपित अपराध में संदेह का लाभ देते हुए ग्राम नरायना के रहने वाले पिता पुत्र सहित सभी छह अभियुक्तों को दोष मुक्त घोषित किया। अभियुक्तगण के अधिवक्ता हेमराज कुमावत ने बताया कि ग्राम मालेडा में नायब तहसीलदार, पटवारी के द्वारा गांव वालों की मौजूदगी में कथित अतिक्रमण का मौका मुआयना देखने के दौरान 17 अगस्त 2012 को मारपीट की घटना घटित हुई थी। न्यायाधीश नीरज भामू ने फैसले में लिखा कि चश्मदीद गवाहों व पीड़ित (आहत) के बयानों में जबरदस्त विरोधाभास हो, दस्तावेजी साक्ष्यों में उन विरोधाभास के संदर्भ में तथ्य भी मौजूद हो जो कहानी को संदेहास्पद बना देते हो तो ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण को संदेह का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। इसीलिए अभियुक्तगण अमरचंद पुत्र हरिनारायण, हरिनारायण पुत्र झूंथाराम, गोपाल पुत्र रामकरण, कानाराम उर्फ सरदार पुत्र हरिनारायण, रामचंद्र पुत्र हरि नारायण व रामकरण पुत्र झूंथाराम समस्त निवासी मालेदा पुलिस थाना नरेना जिला जयपुर को धारा 147, 148, 341/149, 323/149, 325/149, 307/149 को दोषमुक्त किया घोषित किया जाता है। अधिवक्ता हेमराज कुमावत ने न्यायालय क़ो यह भी बताया कि क्रॉस केस से बचने के लिए अभियुक्तगण पर आरोप लगाए गए हैं जबकि अतिक्रमण की भूमि पर जबरन खाली करने के प्रयास में जिसमें गांव वाले, तहसीलदार और सरपंच पति के साथ में मिलकर हरिनारायण को अपने कब्जेशुदा जमीन से बेदखल करने के लिए आए और उन लोगों के द्वारा इन पर हमला किया गया था और बैठे हुए हरिनारायण पर चोट की और उसके परिवारजन उसे बचाने आया तो उसके साथ में भी मारपीट की। मामले को बड़ा चढ़कर आहतगण के विरुद्ध दर्ज कराया गया है।

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