
AIIMS जोधपुर में पार्किंग व मल्टी-सुपर स्पेशियलिटी सुविधा की योजना चार सप्ताह में पेश होगी
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जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने D.B. Civil Writ Petition No. 8139/2024, Chandra Shekhar बनाम State of Rajasthan & Others में महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए AIIMS जोधपुर में मरीजों एवं आगंतुकों के लिए मल्टी-लेवल पार्किंग तथा मल्टी-सुपर स्पेशियलिटी सुविधा के विकास की विस्तृत योजना चार सप्ताह में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
मामले में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भारत व्यास ने केंद्र सरकार एवं AIIMS की ओर से सशक्त पैरवी करते हुए न्यायालय को अवगत कराया कि 02 सितम्बर 2025 एवं 02 अगस्त 2026 को संबंधित हितधारकों की बैठकें आयोजित की गई थीं तथा वर्ष 2016 में CAZRI से AIIMS को उपलब्ध कराई गई 67 एकड़ भूमि के उपयोग की संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है।
न्यायालय ने HPCL परिसर में विकास गतिविधियों पर लगाए गए पूर्व अंतरिम आदेशों को समाप्त करते हुए HPCL को अपनी विकास योजनाएं आगे बढ़ाने की अनुमति प्रदान की। साथ ही CAZRI को भी अपनी भूमि एवं भविष्य की उपयोग योजना की जानकारी चार सप्ताह में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
एडिशनल सॉलिसिटर जर्नल भारत व्यास ने यूनियन ऑफ़ इंडिया की तरफ़ से प्रभावी पैरवी की। मामले की अगली सुनवाई 06 नवम्बर 2026 को होगी। (प्रेस विज्ञप्ति)