
शैलेश माथुर की रिपोर्ट
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सांभरझील। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय, जयपुर पीठासीन अधिकारी ग्यारसी लाल मीना अध्यक्ष व श्रीमती हेमलता अग्रवाल सदस्या ने परिवादी नवल किशोर सोनी पुत्र भंवरलाल केयर ऑफ एन. के ज्वैलर्स नया बाजार, बाजार, ए.टी.एम के सामने सांभरलेक की ओर से प्रस्तुत परिवाद को स्वीकार कर पोस्ट मास्टर, पोस्ट ऑफिस सांभर लेक, अधीक्षक, डाकघर जयपुर देहात मण्डल, शास्त्री नगर, जयपुर व पोस्ट मास्टर जनरल राजस्थान सर्किल, सरदार पटेल मार्ग, जयपुर के खिलाफ अन्तर्गत धारा 35 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत आदेश दिया है कि विपक्षीगण, परिवादी को उससे अधिक वसूल की गई राशि 23/-रूपये व इस राशि पर परिवाद दायर करने की तारीख से अदायगी तक 9 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अदा करें। इसके अलावा विपक्षीगण, परिवादी को मानसिक संताप की क्षतिपूर्ति क 15000/- रूपये व परिवाद व्यय के 10000/- रूपये, कुल 25000/- अक्षरे पच्चीस हजार रूपये आज से एक माह में अदा करें। एक माह में अदा नहीं करने पर परिवादी इस राशि पर आज की तारीख से वसूली तक 9 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी होगा। परिवादी वकील ने बताया कि लोक सूचना अधिकारी एवं उप पंजीयक मुख्यालय फुलेरा मुकाम सांभरलेक से सूचना के अधिकार में कुछ सूचना प्राप्त करने के लिए दिनांक 04.04.2016 को एक लोकल स्पीड पोस्ट विपक्षी सं० 1 के यहां से करवायी थी। परिवादी द्वारा उक्त स्पीड पोस्ट की राशि कम सं० 1 को 40/- रूपये का भुगतान करते समय यह पूछा गया कि 20 ग्राम के 17/- रूपये होते है इसमें 15/-रूपये पोस्टेज चार्ज व सर्विस टैक्स 2.0 पैसे होते है जबकि उससे विपक्षी सं० 1 ने 20 ग्राम के 40/- रूपये प्राप्त कर लिये। विपक्षी सं० 1 द्वारा परिवादिया से 23/- रूपये अधिक प्राप्त करना नाजायज है जो कि सेवादोष कारित करना दर्शाता है।